दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 1984 दंगे के शिकार दुकानदार को मिलेगा न्याय!
- By Arun --
- Sunday, 12 Jan, 2025
Delhi High Court Orders DDA to Restore Plot to 1984 Sikh Riots Victim
नई दिल्ली, 12 जनवरी: Delhi HC Restores Plot Allocation to 1984 Riots Victim: दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान अपनी दुकान खोने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित प्लॉट का आवंटन रद्द करने के फैसले को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि केवल इस कारण कि व्यक्ति इलाहाबाद बैंक का मूल लिफाफा या चुनाव आई-कार्ड पेश नहीं कर सका, इसका मतलब यह नहीं कि उसका आवंटन रद्द कर दिया जाए।
कोर्ट ने डीडीए के सर्वे को माना सही
जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता को मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान आवंटित की गई थी, चाहे वह दंगों के कारण हो या जखीरा फ्लाईओवर के निर्माण के कारण। अदालत ने यह भी माना कि डीडीए द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार याचिकाकर्ता का नाम सूची में था और इस कारण उसे प्लॉट आवंटित किया गया था।
याचिकाकर्ता की दुकान जलने की घटना
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दंगों में याचिकाकर्ता की दुकान जल गई थी और उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने दस्तावेजों की सच्चाई को माना
कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने जो दस्तावेज पेश किए थे, उनमें से कोई भी झूठा या गलत नहीं पाया गया। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि छोटे दुकानदारों को अक्सर सिविक एजेंसी से लाइसेंस या सेल्स टैक्स विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हो पाता है।
डीडीए को जल्द कब्जा लौटाने का आदेश
अंततः, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता लक्ष्मण दास की याचिका स्वीकार करते हुए डीडीए को निर्देश दिया कि वह 10 दिन के भीतर मंगोलपुरी फेस-2 इंडस्ट्रियल एरिया में याचिकाकर्ता के प्लॉट/दुकान का कब्जा वापस लौटाए।